
चोरी करने व हथियार रखने पर अतरपुरा के बदमाश को 7 साल का कारावास
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए चोरी करने व अवैध असलहा बरामद होने के मामले में एक आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व कुल 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।अभियुक्त हापुड के अतरपुरा का सोनू है। अभियुक्तगण सोनू उर्फ टोटा पुत्र सुन्दर निवासी अतरपुरा थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ द्वारा घर में घुसकर चोरी करने व अवैध असलहा रखने के सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 547/2019 धारा 457, 380, 411 भादवि, मु0अ0सं0 557/2019 धारा 398, 401 भादवि, मु0अ0सं0 559/2019 धारा 25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 563/2019 धारा 414 भादवि पंजीकृत किये गये थे।
मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके फलस्वरूप आज दिनांक 07.08.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो द्वितीय हापुड़ द्वारा 07 वर्ष का कारावास व कुल 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
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