
नाबालिग को छेड़ा,मिला 5 साल का कारावास व अर्थदण्ड
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने के मामले में एक आरोपी को 05 वर्ष का कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया है।
दिनांक 14.04.2023 को अभियुक्तगण विकास पुत्र नेमचन्द निवासी मौहल्ला उपाध्यायनगर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ द्वारा नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 171/2023 धारा 354क भादवि व 9M/10 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 16.05.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
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