
हापुड़, सीमन (EHapurNews.com): न्यायालय अपर सिविल जज सी०डि० प्रथम हापुड़ के न्यायालय में विचाराधीन केस संख्या 1530 सन् 2019 दिनेश बनाम अन्नपूर्णा कैटर्स द्वारा प्रोपराईटर अखिल जिन्दल के चैक बाउन्स के मामले में न्यायाधीश आदित्य जयसवाल ने एतिहासिक फैसला सुनाते हुये अभियुक्त अखिल जिन्दल को एक वर्ष की सजा तथा परिवादी दिनेश अग्रवाल के चैक की धनराशि अंकन 16 लाख रूपये की ऐवज में 31 लाख 80 हजार रूपये अदा करने व 20 हजार रूपये राज्य सरकार को अदा करने के आदेश पारित किये है।केस के तथ्य इस प्रकार है कि दिनेश कुमार अग्रवाल के द्वारा अपने बैंक से रिटायर होने के उपरान्त अपने फन्ड आदि का रूपया व्यापार शुरू करने के लिये अभियुक्त को खाते में आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अंकन 17,25,000 रूपये 08.08.2017 को दिये । परन्तु अभियुक्त के द्वारा माल ना देने पर उसके द्वारा परिवादी को 16लाख रूपये के चैक अदा किये। जिसका भुगतान ना होने पर परिवादी के द्वारा न्यायालय में मुकदमा डाला गया।परिवादी के द्वारा बताया कि उक्त मुकदमें की उनके अधिवक्ता भानु अग्रवाल के द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये अभियुक्त को सजा करायी गई। परिवादी के द्वारा बताया गया कि उसको एक लम्बी लड़ाई लड़ने के 9 वर्ष लड़ने के बाद न्यायालय से न्याय मिला है।
























