
सरकारी कर्मचारी के दो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का मामला: कानून व लेखपाल समेत 14 पर दर्ज होगा मुकदमा
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड़ न्यायाधीश सौरभ कुमार वर्मा ने सरकारी कर्मचारी की मौत के मामले में दो अलग-अलग पत्नियों द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने के मामले में कानूनगो, लेखपाल समेत 14 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हापुड़ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र बिष्ट ने बताया कि न्यायालय के आदेश मिल गए हैं। मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जाएगी।
अधिवक्ता शिव कुमार शर्मा ने बताया कि उत्तराखंड के चमोली में सरकारी अस्पताल के सरकारी कर्मचारी अरुण कुमार की मौत के बाद दो अलग-अलग पत्नियों द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में एक पत्नी न्यायालय की शरण में गई। मूल रूप से चमोली की रहने वाली चंद्रकला वर्मा के पति की मृत्यु 1 जून 2024 को हृदय गति रुकने के कारण हुई थी। दो जून को करणप्रयाग उत्तराखंड में मृतक अरुण कुमार का पोस्टमार्टम किया गया और वहीं से मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। इसी बीच हापुड़ निवासी एक महिला ने खुद को मृतक की पत्नी बताते हुए हापुड़ नगर पालिका परिषद से 19 जुलाई 2024 को कई लोगों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करा लिया। चंद्रकला ने न्यायालय में दोषियों पर मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए प्रार्थना पत्र का आवेदन किया जिसके बाद कोर्ट ने मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि तत्कालीन रजिस्ट्रार नगर पालिका, तत्कालीन मुख्य सफाई निरीक्षक, कानूनगो, लेखपाल समेत कई 14 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।
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