शराब व आर्म्स का आरोपी एक साल तक रहा जेल में
हापुड,सीमन (ehapurnews.com): पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने एवं अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया है।
अभियुक्त राधे पुत्र सलेक चन्द निवासी कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ द्वारा अवैध असलहा रखने एवं अवैध शराब बेचना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 55/07 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 361/08 धारा 25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 222/13 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 178/15 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किए गए थे। उक्त मुकदमों में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 19.12.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधी कुल (12 माह 05 दिन) एवं 1500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त राधे पुत्र सलेक चन्द निवासी कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
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