5 से 20 दिसम्बर तक बटेगा मुफ्त गेंहू व चावल
हापुड, सूवि(ehapurnews.com):प्रदेश भर के साथ जनपद हापुड में राशन डिपो से उपभोक्ताओं को नियमानुसार 5 से 20 दिसम्बर तक गेंहू व चावल मुफ्त बटेगा। खाद्यायुक्त लखनऊ के आदेशानुसार आवंटन व वितरण माह दिसम्बर 2023 में दिनांक 05.12.2023 से 20.12.2023 तक अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूँ व 21 किग्रा0 चावल (कुल 35 किग्रा०) प्रति कार्ड निःशुल्क रूप से एवं अन्त्योदय कार्डधारको को माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर 2023 त्रैमास के सापेक्ष 03 कि०ग्रा० चीनी प्रति कार्ड रू0 18/- प्रति कि०ग्रा० की दर से रू0 54/- में वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा। पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों की समस्त यूनिटों पर 03 कि०ग्रा० चावल व 02 कि०ग्रा० गेहूँ (कुल 05 कि०ग्रा०) प्रति युनिट निःशुल्क रूप से नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण कराया जायेंगा। आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 6063/आ०पू०रा०- निःशुल्क वितरण/2023, दिनांक 01.12.2023 में निर्देश दिये गये है “कि भारत सरकार द्वारा एन०एफ०एस०ए० में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को, दिनांक 01 जनवरी 2023 से, एक वर्ष हेतु, निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने विषयक निर्णय के कम में माह दिसम्बर 2023 में आंवटित खाद्यान्न का वितरण कराया जाना है।” उपरोक्त के कम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत वितरण दिनांक 05.12.2023 से प्रारम्भ होकर दिनांक 20.12.2023 तक सम्पन्न होगा। उक्त अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूँ व 21 किग्रा० चावल (कुल 35 किग्रा०) प्रति कार्ड निःशुल्क रूप से एवं अन्त्योदय कार्डधारको को माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर 2023 त्रैमास के सापेक्ष 03 कि०ग्रा० चीनी प्रति कार्ड रू0 18/- प्रति कि०ग्रा० की दर से रू० 54/- में वितरण किया जायेगा। पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों की समस्त यूनिटों पर 03 कि०ग्रा० चावल व 02 कि०ग्रा० गेहूँ (कुल 05 कि०ग्रा०) प्रति युनिट निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न वस्तुओं के वितरण की प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विकेता के स्टॉक में उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य रहेगी उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 20.12.2023 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ०टी०पी० वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। साथ ही सभी उचित दर विकेतओं को निर्देशित किया जाता है कि 06 या 06 से अधिक यूनिट वाले राशनकार्ड व 60 वर्ष से अधिक आयु वाले उन व्यक्तियों के जिनका नाम आयुष्मान भारत योजना की सूची में आया है, उनका आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें तथा उचित दर दुकानों पर आयुष्मानक कार्ड बनाने की विधि एंव आयुष्मान कार्ड कार्ड बनाने हेतु ऐप के बारकोड़ को चश्पा करवाकर प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें। 06 या 06 से अधिक यूनिट वाले राशनकार्ड व 60 वर्ष से अधिक आयु वाले कार्डधारकों से अनुरोध है कि आयुष्मान भारत योजना की सूची में अपना नाम चेक कराते हुए तत्काल अपना आयुष्मान कार्ड बनवाते हुए योजना का लाभ उठाए।
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