सभासद आदित्य सूद की सदस्यता पर खतरा
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): नगर पालिका परिषद हापुड़ के वार्ड-23 से सभासद आदित्य सूद पर बर्खास्ती की तलवार लटक रही है। सभासद पर नगर पालिका परिषद हापुड़ से पद का दुरुपयोग करते हुए लाभ उठाने का आरोप है। फिलहाल शासन ने मामले की जांच के आदेश दिए है।
वार्ड-23 के एक असरदार व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश शासन को एक पत्र लिख कर बताया है कि उत्तर प्रदेश नगर अधिनियम-1916 में यह व्यवस्था दी गई है कि सभासद व उसके निकट का कोई भी व्यक्ति नगर पालिका से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से लाभ नहीं उठा सकता।
पत्र में आरोप लगाया है कि वार्ड-23 के सभासद आदित्य सूद के पिता भगत सिंह गत 30 वर्ष से आऊट सोर्सिंग पर सफाई कर्मचारी तैनात करते है। फिलहाल अभी भी साहुल बौथ कांट्रैक्टर के नाम पर कार्य कर रह है जिसका हैसियत प्रमाण पत्र भी दाखिल नहीं है। दूसरे सभासद ने नगर पालिका परिषद हापुड़ से लैटर पैड, विजिटिंग कार्ड आदि भी बनवाए है। नगर पालिका से किसी भी तरह का लाभ उठाना अधिनियम में दी गई व्यवस्था के विरुद्ध है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
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