
पति की हत्यारिन महिला व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):न्यायालय ने पति की हत्या करने वाली महिला व उसके प्रेमी को आजीवन सश्रम कारावास व 50-50 हजार रूपए का अर्थदण्ड की सजा दी है।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए पति का गला दबाकर हत्या करने के मामले में हत्यारोपी पत्नी व प्रेमी को सश्रम आजीवन कारावास व 50,000-50,000/- हजार रुपये (कुल एक लाख रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।अभियुक्त थाना बाबूगढ के गांव छपकौली की रूखसार उर्फ रुखसाना व उसके प्रेमी समीर है।महिला रूखसार ने प्रेमी समीर के साथ मिलकर अपने पति इमरान की गला दबाकर हत्या कर दी थी
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