
नाबालिग से छेडछाड पर तीन वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):एडीजे स्पेशल पाक्सो प्रथम ने नाबालिग से छेडछाड के दो आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन साल का सश्रम कारावास व 13-13 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।अभियुक्त हापुड के मौहल्ला कोटला मेवातियान के आतीफ व रेहान है।
पुलिस महानिदेशक उ0प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में 02 अभियुक्तों को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 13-13 हजार रु0 (कुल 26,000/- रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।
दोनो अभियुक्त पडोसी है।
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