लूट के एक मुकद्दमे का 27 साल बाद आया फैसला
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा लूट के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
वर्ष 1997 में अभियुक्त जबर सिंह द्वारा लूट की घटना कारित करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 417/1997 धारा 392, 411 भादवि थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि व 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी जबर सिंह पुत्र छज्जू सिंह निवासी गंगाचोली थाना हसनपुर जनपद मुरादाबाद है।
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