Saturday, January 18, 2025
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HomeHapur City News || हापुड़ शहर न्यूज़लुटेरे को 25 दिन की सजा व अर्थदण्ड

लुटेरे को 25 दिन की सजा व अर्थदण्ड








हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा लूट की घटना के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदंड से भी दण्डित किया गया। वर्ष 1992 में अभियुक्त रतनलाल द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 229/1992 धारा 392, 411 भादवि थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (25दिवस) एवं 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी रतनलाल पु्त्र हुकमचन्द निवासी गौतमनगर थाना बृह्मपुरी जनपद मेरठ है।

कैटरिंग के लिए संपर्क करें राधे कृष्णा कैटर्स: 9897892601



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