Wednesday, December 4, 2024
Google search engine
HomeHapur City News || हापुड़ शहर न्यूज़प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्यारिन, प्रेमी संग जेल में पीसेगी...

प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्यारिन, प्रेमी संग जेल में पीसेगी चक्की








प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्यारिन, प्रेमी संग जेल में पीसेगी चक्की

हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखुवा के गांव सिखैड़ा में 5 साल पहले हुई अशोक की चाकू से गोद कर हत्या के आरोप में उसकी पत्नी सोनिया व उसके प्रेमी गगन को हत्या का दोषी मानते हुए दोनों को आजीवन कारावास व दोनों पर 62 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि दिल्ली के द्वारिका सैक्टर 24 गांव टूलखास निवासी कपिल कुमार ने पिलखुवा कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसमें उसने कहा कि मेरे भाई अशोक कुमार निवासी द्वारिका सैक्टर आठ शाहबाद मोहम्मदपुर दिल्ली की करीब सात वर्ष पहले सोनिया निवासी द्वारिका सैक्टर आठ शाहबाद मोहम्मदपुर दिल्ली के साथ हुई थी। शादी के बाद सोनिया ने एक पुत्री को भी जन्म दिया। करीब तीन माह पहले सोनिया का प्रेमी गगन उर्फ गोलू निवासी गांव सिखैड़ा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ उसे अपने साथ भगा लाया था। सोनिया को खोजता हुआ उनका भाई अशोक कुमार 6 अक्तूबर 2019 को गांव सिखैड़ा पहुंचा। जहां पर सोनिया ने गगन के साथ मिलकर उसके भाई की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम कोर्ट में चल रही थी। उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम कोर्ट न्यायाधीश मिताली गोविंद राव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें उन्होंने मामले के आरोपी गगन व सोनिया को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी गगन पर 32 हजार व दोषी सोनिया पर 30 हजार अर्थदंड भी लगाया।

हापुड़ के रामलीला गेट के पास खुल गया है Dr Lal Pathlabs || Authorised Collection Centre: 7668777545

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!