
नाबालिग को घर में घुसकर छेड़ा,मिला चार साल का कारावास
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): ऑपरेशन कन्विक्शन”अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एक आरोपी को 04 वर्ष का कारावास व 18,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया है।
अभियुक्त आशू उर्फ आशुतोष पुत्र कुंवरपाल निवासी ग्राम अठसैनी थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ द्वारा घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 581/2023 धारा 452, 354क, 342 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 27.02.2024 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो एक्ट द्वितीय हापुड़ द्वारा 04 वर्ष का कारावास व 18,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन विभाग से श्रीमती करूणा नागर (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री चिंकू सैनी, पैरोकार म0का0 रीटा व कोर्ट मोहर्रिर है०का0 रविश कुमार का विशेष योगदान रहा।
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