
चाकूबाज 2 माह 17 दिन जेल में रहा
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध चाकू बरामद होने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष 2006 में अभियुक्त फुरकान से अवैध चाकू बरामद होने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 164/2006 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिंभावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार जेल मे बिताई गई अवधि पर 02 माह 17 दिवस का कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी फुरकान पुत्र इरफान निवासी डिबाई थाना सिंभावली जनपद हापुड़ है।
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