अदालत ने दो गौकशों को दिया दंड

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अदालत ने दो गौकशों को दिया दंड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा पशु क्रूरता एवं गौकशी के मामले में दो अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने सजा सुनाई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 1999 में अभियुक्तगण शकील व अशरफ द्वारा प्रतिबन्धित पशुओं का कटान करने की नियत से क्रूरतापूर्वक ट्रक में भरकर ले जाते समय पकड़े पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाफिजपुर पर गौवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (04 दिवस) एवं 2,100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध 1.शकील पुत्र अब्दुल हमीद निवासी कस्बा व थाना सिवाला कलां जनपद बिजनौर।2.अशरफ पुत्र अबदुल हमीद निवासी उपरोक्त है।

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