हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : चुनाव के दौरान प्रत्याशी प्रचार के लिए नए-नए पैंतरे अपना रहे हैं। उन्हीं में से एक वीडियो वैन भी है जिसको लेकर चुनाव आयोग ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर वीडियो वैन का इस्तेमाल किसी उम्मीदवार के प्रचार के लिए किया जाएगा तो उसका खर्च भी संबंधित उम्मीदवार के खाते में जुड़ जाएगा। इसके लिए चुनाव पर्यवेक्षक नजर रखे हुए हैं। साथ ही वीडियो वैन किसी भी स्थल पर 30 मिनट से ज्यादा समय तक नहीं रुक सकेगी। वैन जहां रुके वहां यातायात भी प्रभावित ना हो। इसका इस्तेमाल सिर्फ योजनाओं का प्रचार करने के लिए किया जा सकेगा जिसका समय सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक है। प्रत्याशी विशेष के लिए वोट या समर्थन वीडियो वैन से नहीं मांगा जा सकेगा। इसका इस्तेमाल सिर्फ उम्मीदवार की योजनाओं और घोषणाओं के प्रचार के लिए ही किया जाएगा।
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केयर हॉस्पिटल की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
























