हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ के अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट हापुड़ उमाकांत जिंदल ने नाबालिगा के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 25000 के अर्थ दंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक पोक्सो एक्ट एडवोकेट हरेंद्र त्यागी ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर थाना पुलिस ने तीन अप्रैल 2021 को एक मुकदमा दर्ज किया था। दर्ज एफआईआर के अनुसार शिवम पुत्र बृजेश बजरंग निवासी छोटा बाजार कस्बा थाना गढ़मुक्तेश्वर पर 15 वर्ष की किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप था। पीड़िता के पिता के अनुसार 1 अप्रैल 2021 को उसकी बेटी घर से मंदिर के लिए निकली थी जो वापस नहीं लौटी। दो दिन बाद पीड़िता का उसके पिता के पास फोन आया तो पता चला कि आरोपी शिवम उसे बहला-फुसला कर ले गया है जिसके बाद शिवम ने फोन कर पीड़िता के पिता को बताया कि उसकी बेटी नदी में बह गई है। इसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच शुरू हुई। इसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 25000 का अर्थ दंड लगाया है।
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