हापुड, सूवि(ehapurnews.com): जनपद हापुड़ में दिनांक 29.08.2023 को हुई घटना के समस्त पहलुओं की जांच हेतु उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-3 संख्या-1112पी / छः-५०-3-2023-12 पी/2023 दिनांक 30 अगस्त, 2023 के द्वारा मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया था। घटना की जाँच हेतु मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ की अध्यक्षता में गठित जांच समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 01-09-2023 से मेरठ रोड स्थित सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस हापुड़ में उपरोक्त घटना से सम्बन्धित समस्त पक्षों के बयान एवं साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु समस्त जनमानस को सूचित किया गया था। पुनः उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1133पी / छ:- पु०-3-पु०-3-23-12पी / 2023 (संशोधित) गृह (पुलिस) अनुभाग-3, लखनऊ दिनांक 04 सितम्बर 2023 के द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका संख्या 2099 / 2023 में पारित आदेश दिनांक 04-09-2023 के अनुपालन में जाँच समिति/ एस0आई0टी0 के गठन में आंशिक संशोधन करते हुए सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।ततसन्दर्भ में सम्पूर्ण जाँच समिति / एस०आई०टी० द्वारा गहन विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट हापुड़ / पुलिस उपाधीक्षक हापुड़, समस्त अधिवक्तागण, घटना के समय तैनात समस्त पुलिस अधिकारी एवं पुलिस कर्मी, होमगार्ड / पी०आर०डी०, व्यापारीगण, रेहड़ी पटरी व्यापारी, प्रत्यक्षदर्शी एवं सामान्य जनमानस को पुन सूचित किया जाता है कि दिनांक 29-08-2023 की घटना के सम्बन्ध में मौखिक / अभिलेखीय / ऑडियो / वीडियों तथा अन्य साक्ष्य दिनांक 14-09-2023 (बृहस्पतिवार) को समय प्रातः 11:00 बजे मेरठ रोड स्थित सिंचाई विभाग के गेस्ट हाऊस हापुड में गठित नवीन जाँच समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करा सकते हैं।





























