नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को सात साल की सजा

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) :  अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट हापुड़ की अदालत ने सुनवाई के दौरान 17 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया. न्यायालय ने दोषी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है.
तहरीर के अनुसार साल 2014 को थाना हापुड़ देहात क्षेत्र निवासी अतुल पुत्र फूल सिंह एक नाबालिक को बहला-फुसलाकर अपनी बाइक पर ले गया. पीड़िता के पिता ने अतुल को पक्का बाग पर गढ़ की ओर जाते देखा और उसे आवाज लगाई लेकिन अतुल मौके से नाबालिग को बाइक पर बैठकर फरार हो गया. परिजनों ने पीड़िता की तलाश के लिए पुलिस का सहयोग लिया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. सुनवाई के दौरान अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट हापुड़ न्यायधीश श्वेता दीक्षित ने मामले में सुनवाई के दौरान बुधवार को अहम फैसला सुनाया और अतुल पुत्र फूल सिंह को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया.

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