सड़क हादसे पर सात दिन का कारावास
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर ठक्कर मारकर घायल करने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
अभियुक्त जुल्फकार द्वारा तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारकर घायल कर देना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 350/21 धारा 279, 337, 338 भादवि थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर 07 दिन का कारावास की सजा व 2,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी जुल्फकार पुत्र इलियास निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी जनपद हापुड़ है।
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