जनपद हापुड़ में 2 जुलाई तक धारा-144 लागू

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जनपद हापुड़ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मेधा रुपम ने 2 जुलाई-2022 तक पूरे जनपद में धारा-144 लागू कर दी है। आदेश का उल्लंघन करने पर भा.द. विधान की धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

निषेधाज्ञानुसार पांच या पांच से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र नहीं होंगे औऱ न ही चलेंगे। जुलूस, प्रदर्शन व धरने आदि पर प्रतिबंध रहेगा। समाज को कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे शांति भंग होने का खतरा बना हो अथवा किसी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तीव्र ध्वनि वाले यंत्र का इस्तेमाल नहीं करेगा आदि। जनपद में कड़ाई से निषेधाज्ञा का पालन कराया जाएगा।

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