
हापुड़ में 15 नवम्बर तक निषेधाज्ञा लागू
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ आगामी त्योहारों और विभिन्न आयोजनों के मद्देनजर जनपद में कानून-व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी कविता मीना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेश 14 सितंबर से 15 नवंबर 2026 तक नवंबर प्रभावी रहेगा।
डीएम द्वारा जारी आदेश में निर्देश दिए कि निषेधाज्ञा के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं हो सकेंगे और न ही समूह में चल सकेंगे। किसी व्यक्ति या समूह को यातायात बाधित करने अथवा जाम लगाने की अनुमति नहीं होगी।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी रहेगी। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक तेज आवाज में लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं बजाए जा सकेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे।
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