हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : अपर जिला जज विशेष न्यायधीश पोक्सो एक्ट हापुड़ ने नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में मेरठ के गोविंदपुरी निवासी अनुज पुत्र तिलक चंद को दोषी मानते हुए आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी ने पांच वर्षीय बच्ची को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया जहां उसके साथ बलात्कार किया और दरदंगी दिखाते हुए पीड़िता के गुप्तांग में शीशे की बोतल डाल दी। सुनवाई के दौरान आरोपी दोषी पाया गया है।
विशेष अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि मामला पिछले वर्ष 18 फरवरी का है जब थाना सिम्भावली क्षेत्र के एक गांव निवासी पांच वर्षीय मासूम अपनी बहन के साथ ट्यूशन पढ़ कर घर लौट रही थी, रास्ते में आरोपी अनुज ने मासूम को बहला-फुसला कर अपनी बाइक पर बैठाकर फरार हो गया। बच्ची का कुछ पता न चलने पर पुलिस ने जांच शुरु की और आरोपी को पकड़ लिया। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई। अपर जिला जज विशेष न्यायधीश पोक्सो एक्ट श्वेता दीक्षित ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है एक लाख पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
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