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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ की अदालत ने वर्ष 2009 में अभियुक्त अनीश पुत्र कलुआ निवासी बदनौली थाना खरखौदा जनपद मेरठ द्वारा अवैध शस्त्र रखना पाया गया था जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 655/2009 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में मंगलवार को न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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