हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2006 में अभियुक्त राशिद पुत्र शरीफ द्वारा अवैध शस्त्र रखना पाया गया था जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 502/2006 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य सांकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में मंगलवार को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि (18 दिन) एवं 1,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
नाम व पता अभियुक्त:-
राशिद पुत्र शरीफ निवासी असौड़ा थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़।
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