लड़की छेड़ने पर सजा,जेल में पीसेगा चक्की
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड न्यायालय ने एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष का कारावास व सात हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए नाबालिग से छेड़छाड़ के अभियोग में एक अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास व 7,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।अभियुक्त पिलखुआ के गांव खेड़ा का कुलदीप है।
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