
चोरी करने पर मिला दंड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई है,साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया है।
वर्ष 2001 में अभियुक्त महेश द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 34/2001 धारा 379, 411 भादवि थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (01 माह 23 दिवस) व 1,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी महेश पुत्र रंजीत निवासी मौ0 सोटावाली थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ है।
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