बिजली का तार चोरी करने पर सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा विद्युत तार चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2022 में अभियुक्त सन्दीप द्वारा विद्युत तार चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 98/2022 व मु0अ0सं0 102/2022 धारा 136, 137 विद्युत अधिनियम थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (02 वर्ष 06 माह) के कारावास से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी सन्दीप पुत्र सुरेन्द्र निवासी जाहिदपुर थाना खरखौदा जनपद मेरठ है।
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