हथियार रखने पर सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। अभियुक्त देवेन्द्र द्वारा अवैध असलहा रखना करना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 352/05 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय ने अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गई अवधि (तीन दिवस) का कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।दोषसिद्ध अभियुक्त देवेन्द्र कुमार पुत्र राजाराम निवासी मौहल्ला लोदीपुर थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ है।
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