चाकू मिलने पर सजा व अर्थदण्ड

0
25








चाकू मिलने पर सजा व अर्थदण्ड

हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से चाकू रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई , साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष 2020 में अभियुक्त सनी द्वारा अवैध रूप से चाकू रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 215/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (03 माह 13 दिवस) व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी सनी पुत्र बलवीर सिंह निवासी मौहम्मदपुर रुस्तमपुर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।

जुगल बैकरी से खरीदें बेकरी बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, मिल्क ब्रेड, बर्गर, कुलचे आदि: 9897892601





LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here