हथियार रखने पर मिला दंड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई ।
वर्ष 2012 में अभियुक्त नफीस द्वारा अवैध असलहा रखना करना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 315/2012 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि (08 दिवस) तथा 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी
नफीस पुत्र चुन्ना निवासी मौहल्ला नवाजीपुरा थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।
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