चाकू रखने पर मिला दंड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से चाकू रखने् के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष 2017 में अभियुक्त हसीन द्वारा अवैध रूप से चाकू रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 227/2017 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (एक वर्ष 04 माह 21 दिवस) व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी हसीन पुत्र जमील निवासी मौहल्ला जमाईपुरा बक्सर थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ है।
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