
हाऊस टैक्स जमा करने के लिए ओटीएस योजना लागू
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): उत्तर प्रदेश में सभी निकायों में बकाया सम्पति कर जमा करने के लिए 15 अगस्त से ओटीएस योजना लागू की गई है, जो 15 दिसम्बर तक लागू रहेगी।
अब उत्तर प्रदेश में बकाया संपत्ति कर (हाउस टैक्स, वाटर टैक्स व सीवर टैक्स) जमा करने पर लोगों को ब्याज नहीं देना होगा। इसके लिए 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक एक मुश्त समाधान (ओटीएस) योजना शुरू होने जा रही है। प्रदेश के सभी 762 नगर निकायों में कैंप लगाकर टैक्स जमा करने की सुविधा दी जाएगी।
नगर विकास मंत्री एके शर्मा की ओर से सोमवार को इस संबंध में कहा गया है कि करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से ओटीएस योजना में अधिकतम तीन किस्तों की बकाया संपत्ति करें जमा करने की सुविधा दी गई है।
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