Friday, February 14, 2025
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सड़क हादसे में मौत पर एक साल की सजा









सड़क हादसे में मौत पर एक साल की सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वर्ष 1997 में अभियुक्त मनोज द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 251/1997 धारा 279, 338, 304ए भादवि थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 01 वर्ष का साधारण कारावास तथा 6,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अभियुक्त मनोज पुत्र दयशंकर निवासी ग्राम हफिजाबाद थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव है।

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