मोनाड यूनिवर्सिटी प्रकरण: चेयरमैन बिजेंद्र हुड्डा व उसके बेटे की जमानत याचिका खारिज

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मोनाड यूनिवर्सिटी प्रकरण: चेयरमैन बिजेंद्र हुड्डा व उसके बेटे की जमानत याचिका खारिज

हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के पिलखुवा के अनवरपुर में स्थित मोनाड यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री, फर्जी मार्कशीट व फर्जी प्रपत्र बेचने का मामला सामने आया था। एसटीएफ ने अभी तक यूनिवर्सिटी के चेयरमैन विजेंद्र सिंह हुड्डा व उसका बेटे संदीप कुमार समेत 11 को जेल भेजा है। सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विजेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे संदीप कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट से अधिवक्ता विजेंद्र हुड्डा के पक्ष में बहस करने के लिए पहुंचे थे। बहस तीन घंटे तक चली लेकिन चेयरमैन विजेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे संदीप कुमार को जमानत नहीं मिली।

बहस के दौरान एसटीएफ के अधिवक्ता ने बताया कि विजेंद्र हुड्डा आर्थिक अपराध करने का आदी है जिसने 2022 में यूनिवर्सिटी खरीदने के पश्चात संगठित रूप देकर फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बेचने का धंधा शुरू किया। उसका नेटवर्क उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के साथ-साथ कनाडा और लंदन तक फैला हुआ है। इस रैकेट के माध्यम से उसने एक लाख से अधिक फर्जी डिग्रियां और मार्कशीट बेची हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 11 जून 2025 को होगी।

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