हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ श्री विजेंद्र मणि त्रिपाठी ने 23 मार्च 2014 को पूजा पुत्री धर्मवीर सिंह की दहेज हत्या के आरोप में मृतका पूजा के पति रोबिन को आजीवन कारावास व देवर विपिन को दस वर्ष के सश्रम कारावास से दोष सिद्ध करते हुए 15-15 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया। मृतका की सास मंजू व ससुर रोशन सिंह निवासी गांव खेड़ा ठिसोली थाना पिलखुवा को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्णकांत गुप्ता द्वारा प्रवल पेरवी करते हुए 11 साक्षियों को साक्ष्य हेतु परीक्षित कराया गया। जिसमें प्रमुख रुप से दीपक शिंदे ओएसडी लेफ्टीनेट गर्वनर दिल्ली की साक्ष्य मान्य न्यायालय में कराई गई। जिनके द्वारा मृतका पूजा के सफदरजंग हास्पिटल दिल्ली में जो जली हुई अवस्था में भर्ती हुई थी, के पूर्व बयान दर्ज किए गए थे जिसमें मृतका पूजा द्वारा तत्कालीन मैजिस्ट्रेट दीपक शिंदे को अपने मृत्यु पूर्व बयान में स्पष्ट कहा था कि मेरा पति शराब पीकर शादी में चार पहिए की गाड़ी न देने पर मेरे साथ मारपीट करता था। दिनांक 22 मार्च 2014 को रात्रि 8.45 बजे मेरे पति रोबिन ने शराब पीकर मेरे साथ मारपीट की, देवर विपिन ने मेरे हाथ पकड़े तथा पति ने मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा दी। पूजा की 2 अप्रैल 2014 में सफदरजंग हास्पिटल में मौत हो गई। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्णकांत गुप्ता ने बताया कि दोनों पक्षों की लम्बी बहस सुनने के उपरांत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर मृतका के पति रोबिन को आजीवन सश्रम कारावास व देवर विपिन को दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा 15-15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। सास मंजू व ससुर रोशन सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।
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