हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): बी पैक्स बहुउद्देश्य प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति हापुड़ पश्चिमी चमरी में पूर्व सचिव ने अवैध तरीके से नियुक्त कर उसके मानदेय पर 2.70 लाख रुपए खर्च कर समिति को क्षति पहुंचाने के मामले में दोषी पाया गया है। ऐसे में 5 वर्ष तक के लिए उसे डिबार घोषित कर दिया गया है। साथ ही यह पैसा 30 दिन के अंदर ब्याज समेत जमा करने के भी आदेश दिए गए हैं।
पैक्स समिति में वर्ष 2018 में एक नियुक्ति की गई थी जिसको लेकर कुछ किसानों ने शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई वर्षों तक चली। अब जांच का निष्कर्ष सामने आया है। तत्कालीन सचिव जयनिवास शर्मा दोषी पाए गए हैं जिन्हें डिबार घोषित किया गया है और 30 दिन के भीतर विकास समेत राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
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