Friday, February 14, 2025
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वाहन टक्कर से हुआ घायल, दोषी को अदालत उठने तक की सजा









वाहन टक्कर से हुआ घायल, दोषी को अदालत उठने तक की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल करने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा से दण्डित किया गया।
वर्ष 2012 में अभियुक्त दीपक द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में घायल किया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 277/2012 धारा 279, 337, 338, 427 भादवि थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 3,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अभियुक्त दीपक पुत्र जगराम निवासी मीरपुर माफी थाना डिडौली जनपद अमरोहा है।

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