
नलकूप से मोटर चोरी पर कारावास व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा खेतों से नलकूप की मोटर चोरी करने के मामलों में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त नदीम द्वारा खेतों से नलकूप की मोटर चोरी करने के मामलों में अभियुक्त के विरुद्ध क्रमश मु0अ0सं0 149/2022 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0 227/2022 धारा 379, 411, 413 भादवि थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किये गये थे। उक्त मुकदमों में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर 02 वर्ष 11 माह का साधारण कारावास व कुल 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी नदीम पुत्र शोकीन निवासी अतरौली थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद है।
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