दहेज के लिए पत्नी को मौत के घाट उतारने पर पति को आजीवन सजा
हापुड, सीमन (ehaprnews.com):दहेज के लालच में अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास व 40 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के मामले में हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास व 40,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया है।अभियुक्त पिलखुआ के गांव सिखैडा का सुहैल है।
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