हापुड़/प्रयागराज, सीमन (ehapurnews.com) : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोपी सिंभावलवी निवासी नवाब को जमानत देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अनोखा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को मई-जून के महीने में अपनी पसंद की तारीख और समय पर राहगीरों और प्यासे यात्रियों को एक हफ्ते तक सार्वजनिक जगह पर शरबत पिलाने का आदेश दिया है. मामले में कोर्ट ने एसपी और डीएम को भी मदद करने के लिए कहा है.
बता दें कि इस वर्ष 11 मार्च को उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में पुलिस ने आरोपी नवाब पर मुकदमा दर्ज किया था. आरोपी नवाज की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कोर्ट ने सामाजिक सौहार्द पैदा करने के लिए अनूठा आदेश दिया है जिसके तहत आरोपी को एक हफ्ते तक शरबत पिलाना होगा. हाईकोर्ट ने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब बातचीत में मनाए जाने वाली रसम नहीं है बल्कि वास्तव में यह एक आत्मशक्ति है जिसे आचरण में लाना चाहिए.
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