हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के सिंभावली क्षेत्र के गांव वैठ निवासी मुबारक अली पानी की टंकी पर ऑपरेटर पद पर कार्य करता था जिसका 25 महीने का मानदेय न मिलने पर उसने न्याय के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने 10 मई 2023 को पीड़ित को उसका मान देय दिलाए जाने का आदेश दिया था लेकिन पीड़ित का अभी तक मानदेय नहीं मिला है जिसके चलते वह एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंच गया जिसने संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है।

गांव वैठ के पानी टंकी के ऑपरेटर मुबारक अली ने बताया कि हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए डीपीआरओ, पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान को तलब किया है। जनपद में तैनात रहे डीपीआर वीरेंद्र सिंह, सिंभावली क्षेत्र के गांव वैठ के पंचायत सचिव मनीष वत्स और गांव की प्रधान गुलबहार को नोटिस जारी करते हुए 26 जुलाई को तलब किया है।
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