
हापुड चैम्बर की प्रोपर्टी के मामले में 25 अगस्त को सुनवाई
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ कमोडिटी लिमिटेड हापुड़ जिसका पूर्व नाम (चेंबर ऑफ कॉमर्स हापुड़) था द्वारा जुलाई 2025 में चंडी रोड हापुड़ स्थित लगभग 2500 वर्ग गज भूमि निविदाओं के माध्यम से विक्रय की गई थी जो विवादित होने के कारण निविददाताओं में से एक निविदाता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के क्रम में माननीय न्यायालय प्रथम सिविल जज सीनियर डिवीजन हापुड़ के न्यायालय में मूल वाद संख्या 174 वर्ष 2025 तरुण खरबंदा बनाम हापुड़ कमोडिटी लिमिटेड हापुड़ द्वारा अध्यक्ष को प्रतिवादी संख्या एक एवं सचिव को प्रतिवादी संख्या दो के रूप में पक्षकार बनाते हुए योजित किया गया है। उक्तवाद में आयुक्त महोदय की रिपोर्ट पत्रावली पर निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न है । अब इस वाद में दिनांक 25.8.2026 बाबत कोर्ट फीस बिंदु पर सुनवाई हेतु नियत है।
वादकारी ने लोगो से अनुरोध किया है कि कृपया वाद के निस्तारण तक उक्त वादग्रस्त आरजी का क्रय विक्रय न करें।
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