
लोगों को लालच देकर धन ठगने वाले पांच अभियुक्त को 5-5 साल का कारावास व अर्थदण्ड
हापुड़,सीमन (ehapurnews.com):न्यायालय ने 18 माह में धन दोगुना करने का लालच देकर ठगी करने वाले 5 लोगों को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास व 5-5 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।इस मामले में पुलिस ने अदालत मे कडी पैरवी की है।
हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए 18 माह में धन दोगुना करने का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने के मामले में 05 आरोपियों को 05-05 वर्ष का कारावास व 5,000-5,000/- रुपये (कुल 25,000/- रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया है।
अभियुक्तगण 1. अशोक पुत्र रघुवीर, 2. धर्मपाल पुत्र रघुवीर, 3. सुषमा पत्नी धर्मपाल निवासीगण ग्राम चांदनेर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़, 4. अशोक पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम भडकाऊ थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर व 5. चन्द्रकिरण पुत्र रामवीर निवासी ग्राम बागड़पुर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ द्वारा आमजनता को 18 माह में धन दोगुना करने का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने की घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना बहादुरगढ़ पर मु0अ0सं0 49/2023 धारा 420, 406, 467, 468, 471, 34 भादवि व 3/4/5/6 बैनिंग एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 29.05.2023 को आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।
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