
धोखाधडी के 5 अभियुक्तों को 5-5 वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए पैसों का गबन करने के मामले में 05 आरोपियों को 05-05 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000-5,000/- रुपये (कुल 25,000/-रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 18.07.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा पैसों का गबन करने के मामले में 05 आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-
दिनांक 03.02.2023 को 1. अशोक 2. धर्मपाल पुत्रगण रघुवीर 3. सुषमा पत्नी धर्मपाल निवासीगण चांदनेर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ 4. अशोक पुत्र चन्द्रपाल निवासी भडकाऊ थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर 5. चन्द्रकिरण पुत्र रामवीर निवासी बागड़पुर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद द्वारा मुकदमा वादी के पैसों का गबन करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बहादुरगढ़ पर मु0अ0सं0 32/2023 धारा 406, 420, 467, 468, 471, 34 भादवि व 3/4/5/6 प्राइस चीट एण्ड मनी सरकुलेशन एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 11.04.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
18.07.2026 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड़ द्वारा 05-05 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000-5,000/- रुपये (कुल 25,000/- रुपये) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन विभाग से श्री सुनील (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री अवधेश मोर्हर पैरोकार का० रवि चिकारा व कोर्ट मोहर्रिर है०का0 मनिपाल सिंह का विशेष योगदान रहा ।
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