बाल श्रमिकों से काम लेना दंडनीय अपराध

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बाल श्रमिकों से काम लेना दंडनीय अपराध
हापुड़,सूवि(ehapurnews.com): राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण आयोग भारत सरकार एवं मुख्यालय महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रेदश लखनऊ के निर्देशानुसार बाल श्रम उन्मूलन अभियान दिनांक 01.06.2023 दिनांक 30.06.2023 के अंतर्गत थाना हापुड़ नगर, हापुड़ देहात, पिलखुवा एवं थाना गढमुक्तेश्वर व अन्य क्षेत्रान्तर्गत जनपद स्तर पर गठित टीमों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। जहां बालकों के अधिकारों के बारे में अवगत कराया गया।
दरअसल, सोमवार को संयुक्त टीम में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अभिषेक त्यागी, सदस्य बाबूराम गिरी, सदस्य संजीव त्यागी, जिला प्रोबेशन अधिकारी अभिषेक कुमार सरोज, श्रम परिवर्तन अधिकारी विजयपाल सोनकर, रिंकू सिंह, मुकेश कुमार, कु हुमा चौधरी, नेहा रानी जिला बाल संरक्षण इकाई, प्रभारी निरीक्षक थाना एएचटीयू घनेन्द्र यादव मय हमराही पुलिस बल के द्वारा बाल श्रमिक उन्मूलन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस अभियान के तहत 06 बच्चों को रेस्क्यू कर उनके माता-पिता को कठोर चेतावनी देकर सुपुर्दगी में दिया गया।


साथ ही रिक्शा एवं ई-रिक्शा पर माइक लगाकर बालश्रम अपराध एवं बालकों को अधिकार, एवं बालकों के प्रति आमजन दायित्व के बारे में प्रचार प्रसार कराया गया। सहज दृश्य स्थानों पर पंपलेट चस्पा कराए गए। मार्केट एरिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, ढाबा, उघोग, ईट भट्टे, मोटर वर्कशॉप आदि विभिन्न क्षेत्रों मालिको एवं संचालकों को कानूनी प्रावधान, व बालश्रम एक अपराध है, बालकों के अधिकारों के बारे में अवगत कराया गया। इस अवसर पर श्रम परिवर्तन अधिकारी श्री विजयपाल सोनकर ने बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चो से काम लेना दंडनीय अपराध है। बाल श्रमिकों से काम करवाने पर एक वर्ष की सजा व बीस हजार रूपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे नियोजक को बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में प्रति बाल श्रमिक बीस हजार रूपये जमा कराने का आदेश दिया है।
बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष अभिषेक त्यागी ने बताया कि कारखाना, होटल, रेटोरेंट, ईंट भटठा, क्रशर, घरेलू नौकर व अन्य खतरनाक उद्योगो में 14 वर्ष से कम उम्र के श्रमिकों के काम करने की सूचना विभाग को या टोल फ्री नंबर 1098 पर दे सकते है।

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