
हापुड़, सीमन/ संजय कश्यप (ehapurnews.com): हापुड़ के लकड़ी व्यापारी व समाजवादी नेता संजय गर्ग निवासी न्यू पन्नापुरी हापुड़ की पुत्री शेफाली गर्ग की तहरीर पर हापुड़ देहात पुलिस ने बुलंदशहर के उद्योगपति बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शेफाली गर्ग ने अपने ससुर बृजमोहन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक प्रचार कर अपमान करने व चरित्र पर सवाल उठाने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है।
हापुड़ में महिला की शिकायत पर ससुर समेत अन्य के खिलाफ FIR दर्ज
जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ देहात में शैफाली गर्ग की शिकायत पर उनके ससुर बृजमोहन अग्रवाल और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR 20 अगस्त 2026 को शाम 4 बजकर 52 मिनट पर दर्ज हुई है।शिकायत के मुताबिक, शैफाली गर्ग का आरोप है कि उनके ससुर और अन्य लोगों द्वारा पुराने वैवाहिक और कानूनी विवाद को लेकर उन्हें और उनके परिवार को सोशल मीडिया व व्हाट्सऐप ग्रुपों के जरिए कथित तौर पर परेशान किया जा रहा था। शिकायत में आपत्तिजनक और मानहानिकारक संदेश प्रसारित करने तथा उनके चरित्र को लेकर झूठे आरोप लगाए जाने का भी आरोप लगाया गया है।
शिकायत में यह भी आरोप है कि उनके फोटो और परिवार के सदस्यों की तस्वीरों के साथ पर्चे प्रकाशित और वितरित किए गए तथा उन्हें और उनकी बेटी को जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। महिला ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। FIR में भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 और 351(2) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों, सोशल मीडिया संदेशों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है।
दर्ज कराई FIR:
आरोपी उद्याेगपति बृजमोहन अग्रवाल द्वारा विभिन्न सार्वजनिक व्हाट्सएप समूहों में पीड़िता के विरुद्ध अत्यंत भ्रामक, अपमानजनक एवं अश्लील टिप्पणियां की गई। दिनांक 08.03.2026 को लगभग सुबह 10:37 बजे व्हाट्सएप ग्रुप में विपक्षी द्वारा पीड़िता एवं पीड़िता के परिवार के विरुद्ध मानहानिकारक सामग्री प्रसारित की गई। इसके अतिरिक्त दिनांक 15.03.2026 को लगभग 03:10 PM तथा अन्य तिथियों एवं समयों पर भी इसी प्रकार के झूठे एवं अपमानजनक संदेश विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में प्रसारित किए गए। उसने पीड़िता को कलंकित व चरित्रहीन जैसी संज्ञा दी है तथा मनगढ़ंत कहानी फैलाई है। आरोपी ने केवल व्हाट्सएप ग्रुप्स में ही नहीं, बल्कि पीड़िता के रिश्तेदारों, परिचितों, परिवार के सदस्यों एवं समाज के लोगों को व्यक्तिगत व्हाट्सएप संदेश भी भेजे हैं जिनमें यह भ्रामक प्रचार किया गया गया है। इसके अतिरिक्त, आरोपी द्वारा लगभग पूरे हापुड़ क्षेत्र में पीड़िता की फोटो, पीड़िता के पिता संजय गर्ग तथा चाचा पवन गर्ग के फोटो सहित समस्त समाज को सादर नमन, समाज से मार्मिक अपील शीर्षक से एक मुद्रित पम्पलेट (पर्ची) प्रकाशित एवं प्रसारित कराया गया है। उक्त पर्चे में पीड़िता के चरित्र, वैवाहिक जीवन तथा निजी जीवन के संबंध में गंभीर एवं असत्य आरोप लगाए गए तथा समाज से pidita के विरुद्ध अपील की गई। पीड़ित पक्ष पर जबरन वसूली, झूठे वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल करने तथा लंबित मुकदमों को वापस लेने के एवज में धन उगाही करने के पूर्णतः असत्य एवं निराधार आरोप लगाए। आरोपी ने पीड़िता व उसकी बेटी एवं परिजनों का जीना दूभर कर दिया है। रिश्तेदारों द्वारा मिली जानकारी के बाद पीड़ित पक्ष को असलियत का पता चला। देहात पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
दिल्ली की डॉ शूची तनेजा दुआ अब हापुड़ शहर में: 70177 32103 || फ्री गंज रोड, हापुड़




















