Thursday, April 17, 2025
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अवैध हथियार रखना कबूला,मिली सजा









अवैध हथियार रखना कबूला,मिली सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने सजा सुनाई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया।
वर्ष 2005 में अभियुक्त अरुण त्यागी द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 55/2005 धारा 25ए आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (01 माह 06 दिवस) व 1.500/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी अरुण त्यागी पुत्र सत्यप्रकाश निवासी मवाना खुर्द थाना मवाना जनपद मेरठ है।

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