असलाह रखना कबूला,मिली सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी करने व अवैध रुप से असलहा रखने व चोरी के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
अभियुक्त हरिओम द्वारा चोरी करने व अवैध रुप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध क्रमशःथाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमों में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर एक वर्ष दो माह का साधारण कारावास व 7,500/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी हरिओम पुत्र सतवीर सिंह निवासी ग्राम खुडलिया थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ है।
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