राशन की दुकानों पर रोजमर्रा वस्तुओं के साथ निरोध व सेनेटरी नेपकीन भी मिलेंगे
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गेहूं, चावल, दाल, आटा, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, मोटा अनाज व नमक के अतिरिक्त जनोपयोगी रोजमर्रा की वस्तुएं तथा स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बंधी वस्तुएं के विक्रय की अनुमति प्रदान की है। जिला पूर्ति अधिकारी हापुड़ प्रैस नोट के अनुसार
जनोपयोगी वस्तुएः
दूध एवं दूध से बने उत्पाद (पैक्ड), बिस्किट, ब्रेड, गुड, घी, नमकीन, सूखे मेवे (पैक्ड), मिठाई (पैक्ड), मसाले, दूध पाउडर, बच्चों के कपड़े (होजरी), राजमा, सोयाबीन, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, कीम, धूपवती, कंधी, दर्पण, झाडू, पोंछा, छाता, रेनकोट, वाल हैंगर, ताला, टूथब्रश, डिटर्जेंट पाउटर, मच्छररोधी अगरबत्ती, बर्तन धोने वाले बार, इलेक्ट्रिक समान, टॉर्च, दीवार घड़ी, माचिस, नॉयलान / जूट रस्सी, प्लास्टिक पानी पाइप, प्लास्टिक बाल्टी/मग।

स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बंधी वस्तुएं:
हैण्डवॉश, शेविंग किट, बाथरूम क्लीनर, बेबी केयर उत्पाद (डायपर, साबुन, मसाज तेल, वाइप्स, बोंडी लोशन) आदि।
उचित दर दुकानों से विक्रय हेतु अनुमन्य अन्य वस्तुओं की बिकी उन्हीं व्यक्तियों / लाभार्थियों / राशन कार्डधारकों को की जाए, जो इनके कय हेतु इच्छुक हो, किसी भी लाभार्थी को कय करने हेतु विवश नहीं किया जायें। यदि किसी भी उचित दर विक्रेता के विरूद्ध इन अतिरिक्त वस्तुओं को दबाव बनाकर विक्रय करने की शिकायत प्राप्त होती है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेंगी।
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